ऑनलाइन बनवाएं कलर वोटर आईडी, होगी होम डिलीवरी

नई दिल्ली। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप घर बैठे ही वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब वोटर आईडी बनवाने में एक और फायदा है कि आप कलर वोटर आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं।

इसके लिए बस आपके पास सफेद बैकग्राउंड वाली एक कलर फोटो होनी चाहिए। आइए जानते हैं कैसे बनवाएं कलर वोटर आईडी कार्ड।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। वहां पर अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करना होगा। अपना संपर्क देने से यह सुविधा होगी कि आपसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। बस यहां से शुरू होती है आपके वोटर आईडी कार्ड के लिए जानकारी देने की प्रक्रिया।

कलर फोटो करें अपलोड

कलर फोटो करें अपलोड

यहां पर आपको अपने संपर्क के अलावा अपने बारे में वेबसाइट पर मांगी गई सारी जानकारी देनी होगी। यहीं पर आपको अपनी एक रंगीन फोटो भी अपलोड करनी होगी, जिसका बैकग्राउंड सफेद रंग का हो। ध्यान रहे, वोटर आईडी कार्ड बहुत ही अहम दस्तावेज होता है, इसलिए हर जानकारी को ध्यान से भरें और कोई गलती न करें।

गलती हो गई तो क्या?

गलती हो गई तो क्या?

यूं तो हर कोई ध्यान रखता है कि वोटर आईडी कार्ड के लिए जानकारी देते समय उससे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर बावजूद इसके कोई गलती हो जाती है और आपको बाद में पता चलता है, तो भी आप 15 दिन तक अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने वोटर कार्ड के एप्लिकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

घर आएगा अधिकारी करेगा जांच

घर आएगा अधिकारी करेगा जांच

जिस तरह पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन होता है, ठीक वैसे ही अपनी सारी जानकारियां ऑनलाइन भरने के बाद बूथ लेवल का अधिकारी आपके घर आकर जांच करेगा। वह उन दस्तावेजों को चेक करेगा, जिन्हें आपने अपलोड किया है। इसके बाद करीब महीने भर के अंदर-अंदर आपको भारतीय पोस्ट के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड घर पर पहुंचा दिया जाएगा।

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग-अलग दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके लिए आपको पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, इनकम टैक्‍स का फार्म 16 आदि में से किन्‍हीं दो डॉक्‍यूमेंट्स की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।

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