Aadhaar Mandatory: मोदी सरकार को कानून मंत्रालय की सलाह, आधार को अनिवार्य करने पर लगाएं रोक

नई दिल्ली। कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार से कहा है कि वह आधार को अनिवार्य (Aadhaar Mandatory) किए जाने के अपने फैसले पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दे। यह सिर्फ कॉरपोरेट स्टेकहोल्डर्स और एग्जिक्युटिव्स के मामले में कहा गया है। कहा गया था कि इन्हें ई बिजनेस रजिस्टर MCA 21 में अपनी आधार की जानकारियां देना जरूरी है, जिसे लेकर अब कानून मंत्रालय ने सरकार को यह सलाह दी है।
कानून मंत्रालय की तरफ से यह सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद दी गई है। करीब 5 महीने पहले टॉप कॉरपोरेट एग्जिक्युटिव्स को ई-बिजनेस रजिस्टर के पास अपनी आधार और पैन की जानकारियां देना अनिवार्य किया था। कानून मंत्रालय ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक इस पर रोक लगा दी जाए, ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो।
अप्रैल में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डर्स की आधार जानकारी लेने का फैसला किया था, ताकि फर्जी कंपनियों को हटाया जा सके। हालांकि, सरकार ने उसके बाद यह समझा कि यह सारी जानकारी कंपनी एक्ट के तहत सार्वजनिक रूप से कोई भी देख सकता है। अब कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में कानूनी मामलों के विभाग से पूछा है कि क्या MCA21 के तहत अभी भी दस्तावेजों और निजी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाएगा?












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