एक महीने तक नहीं मिली नौकरी तो निकाल सकते हैं पीएफ का 75 प्रतिशत हिस्सा
नई दिल्ली। सरकार ने PF से जुड़े नियमों में बड़ी फेरबदल की है। नए प्रावधान में अगर आपकी सैलरी 1 महीने तक नहीं मिली यानी आप बेरोगजार हैं तो आप अपने भविष्य निधि खाते से 75 फीसदी तक जमा रकम निकाल सकते हैं। सोमवार को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक महीने से रोजगार में नहीं है तो वो अपने भविष्य निधि (PF) खाते से 75 प्रतिशत तक जमा राशि निकाल सकता है।

वर्तमान नियम के मुताबिक अगर किसी की नौकरी चली जाती है और वो लगातार दो महीने तक उस संस्था में नहीं रहता है तो वो अपने पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकता है।












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