New Wage Code: हफ्ते में 4 दिन काम,3 दिन छुट्टी, सरकार ने बताया देश में कब से लागू होगा नया लेबर कोड
New Wage Code: हफ्ते में 4 दिन काम,3 दिन छुट्टी...संसद में सरकार ने बताया देश में कब से लागू होगा नया लेबर कोड?
नई दिल्ली। नए लेबर कोड्स को लेकर नई जानकारी आई है। इस बार जानकारी संसद से मिली है। लोकसभा में श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने नए लेबर कोड्स को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि भारत में कब ये नया वेज कोड्स लागू होगा। उन्होंने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि अभी कई ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने अपने ड्राफ्ट पेश कर दी है। उन्होंने इस लेबर कोड्स पर अपना पक्ष रख दिया है, जबकि अभी भी कई राज्य हैं, जिनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। इन राज्यों की तरफ से चार्ज पेश नहीं किया गया है।
संसद में सरकार के मंत्री ने दी जानकारी
संसद में आज श्रम मंत्री की ओर से बताया गया कि उम्मीद की जा रही है कि इस साल अक्टूबर तक 4 लेबर कोड्स को देशभर में लागू कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेबर कोड्स के चारों संहिताओं को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने उन राज्यों के नाम भी बताए जिनकी तरफ से अब तक सहमति नहीं मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक 31 राज्यों की ओर से चार लेबर कोड पर सहमति मिल चुकी है।
किन राज्यों ने दी सहमति
श्रम मंत्री ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात,, गोवा समेत 31 राज्यों ने 4 लेबर कोड्स में से एक वेतन और मजदूरी संहिता पर अपनी सहमति जता दी है। जबकि गुजरात, हरियाणा समेत 25 राज्यों ने सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता पर सहमति दी है। इसके अलावा 26 राज्यों ने अब तक औद्योगिक संबंधों पर संहिता पर सहमति जताई है। वहीं 24 राज्यों ने स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं की संहिता पर सहमति जताई है।
2019 में मिली थी मंजूरी
आपको बता दें कि 4 लेबर कोड में से एक लेबर कोड को संसद से 2019 में मंजूरी दी थी तो 3 संहिताओं को साल 2020 में मंजूरी मिली थी। सरकार चाहती है कि इस लेबर कोड्स को देशभर में एक साथ लागू किया जाए। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद से कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी से लेकर पीएफ जमा में बदलाव हो जाएगा। वहीं ऑफिस में काम के घंटे से लेकर विकऑफ और छुट्टी कि नियम भी बदल जाएंगे।
बदल जाएगी आपकी सैलरी
नया वेज कोड लागू होने के बाद आपकी सैलरी बदल जाएगी, क्योंकि इसके बाद बेसिक सैलरी आपकी मूल सैलरी का 50 फीसदी तक होगा। इन हैंड सैलरी में कटौती होगी तो वहीं कर्मचारियों का पीएफ में आपका अंशदान बढ़ेगा, यानी आपको रिटायरमेंट पर या नौकरी छोड़ने पर अधिक पीएफ जमा रकम मिलेगी। नए लेबर कोड में कर्मचारियों की ग्रैच्युटी योगदान भी बढ़ जाएगा।
4 दिन ऑफिस, 3 दिन आराम
नया लेबर कोड लागू होने के बाद हफ्ते में वर्किंग डे को घटाकर 4 दिन किया जा सकता है, तो वहीं 3 वीकऑफ होंगे। यहां जानना जरूरी है कि 3 दिन वीकऑफ लेने के लिए आपको वर्किंग डे के दौरान 12 घंटे काम करने होंगे। 12 घंटे के लंबे वर्किंग ऑवर के आसपे हेल्थ पर असर पड़ सकता है।
240 दिन नहीं 180 दिन बाद मिलेगी छुट्टी
नए लेबर कोड के लागू होने छुट्टियों के नियम भी बदल जाएंगे। पहले कर्मचारियों को छुट्टी के लिए 240 दिन काम करना जरूरी था, लेकिन नए लोबर कोड के मुताबिक इसे घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। 180 दिन के बाद आप छुट्टी लेने के लिए योग्य होंगे। वहीं आप अपनी बची हुई छुट्टियों को साल के अंत में कैश करवा सकते हैं। नए नियम के मुताबिक नियोक्ताओं को हाल के अंत में कर्मचारियों की बची छुट्टियों को कैश करना अनिवार्य होगा। छुट्टियों के अलावा नए लेबर कोड में वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया गया है
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