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14 साल की लड़की के पेट मे हैं बच्चा,छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति,जानिए मामला

बिलासपुर, 23 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी सैम कोशी ने 14 वर्ष की लड़की को गर्भपात कराने की परमिशन दे दी है। बालिका अपने ही रिश्तेदार के बलात्कार की शिकार पीड़ित होने के बाद गर्भवती हो गई थी।

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अपने ही रिश्तेदार के द्वारा दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई बच्ची गर्भपात करने के लिए लिए भटक रही थी। अपने भविष्य की चिंता में दर दर भटक रही बच्ची की मां ने हाईकोर्ट की शरण ली। अदालत ने बच्ची की मेडिकल जांच करवाकर 27 सप्ताह का गर्भ खत्म करने की अनुमति दे दी है । रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में करने का गर्भपात करने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक 14 बरस की किशोरी को उसके ही रिश्तेदार ने बहला फुसलाकर प्रेमजाल में फंसा लिया था। इस दरमियान उसे विवाह करने का झांसा देकर रिश्तेदार युवक ने रेप किया। बार-बार दुष्कर्म होने से किहोरी प्रेग्नेंट हुई तो दुष्कर्म का मामला सामने आया।

नाबालिग लड़की की मां ने अपने वकील के ज़रिये से हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बताया गया कि बच्ची के साथ जिस युवक ने दुष्कर्म किया था, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था । लेकिन किशोरी को अनचाहे गर्भ से छुटकारा नहीं मिल पाया है। पीड़िता और उसके परिजन डिलीवरी नहीं चाहते थे। इस स्थिति में बच्ची का गर्भपात कराने के लिए परिजन भटकते रहे थे।इसी जद्दोजहद में बच्ची 27 सप्ताह की गर्भावस्था में पहुंच गई। लड़की ने अदालत से अपनी याचिका में अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाने की अपील की थी ।
अदालत के इस आदेश के बाद गर्भवती लड़की और परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

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