Land for job scam case: लालू यादव और तेजस्वी को कोर्ट से राहत, अब 18 सितंबर को नहीं होना होगा पेश
Land for job scam case: नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को परिवार के साथ छुट्टियां मनाने दुबई जाने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने यह अनुमति तेजस्वी के सीबीआई केस में आरोपी होने के बावजूद दी है। यानी अब लालू यादव और तेजस्वी यादव को 18 सितंबर तक कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, तेजस्वी ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई जाने का अनुरोध किया था।

जिसपर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है। खबर के मुताबिक, विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की अध्यक्षता वाली अदालत ने तेजस्वी की यात्रा के लिए कई शर्तें तय की हैं। उन्हें 25 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) देनी होगी।
इसके अलावा, तेजस्वी को अदालत को अपनी यात्रा के विवरण के बारे में बताना होगा, जिसमें दुबई में उनका प्रवास और अपनी यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले संपर्क नंबर शामिल हैं। भारत छोड़ने से पहले तेजस्वी को अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिस पर विदेश में उनसे संपर्क किया जा सके।
भारत लौटने पर उन्हें 48 घंटे के भीतर अदालत को सूचित करना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यात्रा अवधि बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
सीबीआई का विरोध
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तेजस्वी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया। हालांकि, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश गोगने ने 9 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा, 'आरोपों की गंभीरता अपने आप में जमानत पर रिहा किए गए आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित करने का कारण नहीं है।' न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का अधिकार किसी भी व्यक्ति का अंतर्निहित अधिकार है, जिसमें अपराध के आरोपी भी शामिल हैं।
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