पटना: अगर जेब में रखते हैं Whatsapp / facebook तो दिमाग में रखिए ये बातें, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल!
किसी भी ग्रुप को एक्टिवेट करने से पहले ग्रुप एडमिन उसी को बनाया जाए जो उस ग्रुप की महत्वपूर्ण, जिम्मेदार और उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता रखता हो। ग्रुप एडमिन बनना है तो अब जिम्मेदार होना पड़ेगा।
पटना। अब WhatsApp और Facebook चलाने से पहले जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए नए आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो आप जेल भी जा सकते हैं और आपके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जिला प्रशासन को WhatsApp और Facebook से ऐसी क्या आपत्ति हो गई जिससे उन्होंने इसके खिलाफ सख्त आदेश जारी कर दिया।
Read more: मंत्री जी के निरीक्षण पर बिगड़ी स्वास्थ्य विभाग की तबियत, डॉक्टर समेत चार लोग निलंबित
तो हम आपको बता दें कि WhatsApp ग्रुप के जरिए कई ऐसे मैसेज सामने आए हैं जिससे दो पक्षों मे आपसी तनाव और हिंसक झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को लेकर बिहार के भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा WhatsApp और Facebook ग्रुप चलाने वाले ग्रुप एडमिन के लिए नए और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक अब WhatsApp या Facebook ग्रुप बनाने से पहले ग्रुप के एडमिन को ग्रुप के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा चलाए जा रहे ग्रुप से अगर किसी पोस्ट को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जानिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए नए आदेश के बारे में....
* किसी भी ग्रुप को एक्टिवेट करने से पहले ग्रुप एडमिन उसी को बनाया जाए जो उस ग्रुप की महत्वपूर्ण, जिम्मेदार और उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता रखता हो।
* ग्रुप एडमिन के द्वारा ग्रुप में शामिल सभी सदस्यों के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी होगी।
* अगर ग्रुप में शामिल किसी सदस्य के द्वारा कोई गलत मैसेज या समाचार प्रकाशित किया जाता है या फिर सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाले पोस्ट करता है तो उसे अविलंब ग्रुप से बाहर निकाल देना होगा। साथ ही उस समाचार का खंडन करते हुए ग्रुप में शामिल सभी सदस्यों को बताना होगा।
* अगर ग्रुप के जरिए कोई अफवाह या सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाला कोई भी पोस्ट किया जा रहा हो तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें।
* जिस ग्रुप से झूठा समाचार या समाजिक माहौल बिगाड़ने वाला पोस्ट सामने आएगा उसके ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
* इस मामले में दोषी पाए जाने पर नए आदेश के मुताबिक आईटी एक्ट, साइबर क्राइम और आईपीसी धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
* WhatsApp / Facebook ग्रुप के द्वारा अगर धर्म के नाम पर झूठी अफवाह वाली पोस्ट करते हुए समाज में तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है और इसे अन्य दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें ग्रुप एडमिन भी दोषी होंगे।
आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का आदेश कुछ दिनों से चल रहे WhatsApp / Facebook को लेकर बवाल और मिली शिकायत के बाद लिया गया है। भागलपुर जिले में आज से कुछ दिन पहले एक पोस्ट को लेकर इतना बवाल हुआ कि 3 दिनों तक इलाके में तनाव की स्थिति कायम रही तो इंटरनेट सेवा भी 3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। फिर जैसे ही इस पर नियंत्रण पाया गया जिला प्रशासन ने ये निर्देश जारी किया है।
Read more: खनन माफिया उड़ा रहे हैं SC के आदेश की धज्जियां, पुलिस की मौजूदगी में दबंगई का VIDEO वायरल