Kaimoor News: मुखिया चुनाव से पहले उम्मीदवार ने की थी एक गलती, 2 साल बाद चली गई कुर्सी, जानिए क्यों ?
Kaimoor Latest News In Hindi: बिहार में नेता मंत्री के कारनामे तो उजागर होते रहते हैं, अब विभिन्न ज़िलों के पंचायत प्रतिनिधि के भी काले कारनामे उजागर होने लगे हैं। ताज़ा मामला कैमूर ज़िले के पाढ़ी पंचायत (चांद प्रखंड) का है। जहां मुखिया उम्मीदवार मंजू देवी की एक गलती की वजह से चुनाव जीतने के दो साल बाद कुर्सी चली गई। पाढ़ी पंचायत की मुखिया मंजू देवी पर कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पदमुक्त कर दिया है।
चुनाव लड़ने के लिए मंजू देवी ने जो जाति प्रमाण पत्र देकर नामांकन करवाया था, राज्य निर्वाचन आयोग ने उसे गलत पाया, जिसके बाद मंजू देवी पर कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि साल 2021 में बिहार पंचायत चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पाढ़ी पंचायत से मंजू देवी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की थी। मंजू देवी के निकटतम प्रतिद्वंदियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के पास याचिका दायर की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुखिया मंजू देवी को पदमुक्त करने का फैसला लिया। इसके साथ ही कई पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी फैसला सुनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के मद्देनज़र जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी (चांद प्रखंड, बीडीओ) को आदेश पत्र निर्गत किया है।
मंजू देवी का जाति प्रमाण पत्र देने वाले अंचला अधिकारी और राजस्व हल्का कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आदेश पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। काफी लंबी चली सुनवाई के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मामले में पेश किए गए सबूत के बाद निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि, मंजू देवी तेली जाति से हैं और वह बिहार प्रदेश की मूल निवासी नहीं हैं। इसलिए उन्हें सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्रों के प्रावधानों के उलट जारी अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता है। सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से मंजू देवी को पाढ़ी पंचायत के मुखिया पद से पदमुक्त कर दिया गया।












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