Lok Sabha Chunav: आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भूल से भी नहीं करें ये काम, जानिए डिटेल्स
Lok Sabha Chunav: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव होने तक अब इन कामों पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान अगर पांबदी लगे कामों को किया गया तो संबंधित पार्टी और शख्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता के दौरान गाडियों और चौपालों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इसके बाद अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इज़ाज़त लेना ज़रूरी है। बिना इजाज़त के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जुर्म माना जाएगा। जुलूस और रैली के लिए जगह, वक्त और रूट तैयार कर पहले पुलिस प्रशासन से इजाज़त लेना ज़रूरी है। पहले से सूचना दिये बिना किसी भी तरह के जुलूस और रैली की इज़ाज़त नहीं होगी।
गाड़ी पर किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकेंगे। सिर्फ़ राजनीतिक पार्टी दलों के अधिकारी RO से इज़ाज़त लेकर गाड़ी में झंडे का इस्तेमाल कर पायेंगे। निर्वाचन के दौरान कोई भी सरकारी मुलाज़िम सियासी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।
पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई सरकारी कर्मचारी पाया गया तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रियों भी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल राजनैतिक कामों के लिए नहीं कर पाएंगे।
पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का चुनावी बैठक, किसी भी तरह से चुनाव प्रचार, कन्वेंसिंग कार्य, आपत्तिजनक काम या फिर किसी भी तरह से कैम्पेनिंग की इजाज़त नहीं होगी। निर्वाचन के दौरान शराब बांटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नॉमिनेशन के दौरान सिर्फ 3 गाड़ियों को ही RO और ARO दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में जाने की इजाज़त होगी।
इन कांमों पर पूरी तरह से रहेगी पाबंदी
ऑफिशियल कामों और कैम्पेनिंग के कार्यों को एक साथ नहीं कर सकेंगे।
मतदाताओं को किसी भी तरह का लालच (आर्थिक या कुछ और) देने पर रोक।
निर्वाचक द्वारा किसी भी तरह से जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।
पक्ष-विपक्ष के कार्यकर्ताओं के एक दूसरे की असत्यापित आरोपों और अफवाहों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं करेंगे।
50 हज़ार रुपए से ज्यादा का नगज कैश लेकर चलने की इजाज़त नहीं होगी, अगर ऐसा करते पाए गए तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
ऐसे किसी भी जगह पर रैली की इजाज़त नहीं होगी, जहां पहले से किसी दूसरी पार्टी की बैठक चल रही होगी।
बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आस पास किसी भी तरह के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या फिर प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करने की इज़ाज़त नहीं ।
सरकारी परिसर में किसी भी तरह का डिफेंसमेंट (वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और झंडे) की इजाज़त नहीं होगी।
अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों की इजाज़त नहीं होगी।
लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेना ज़रूरी, बिना इजाज़त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर मनाही।
आम चुनाव में बाहुबल, धनबल, हिंसा, प्रलोभन और रिश्वत के लिए कोई जगह नहीं।












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