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लोजपा नेता को उम्रकैद, AK47 से युवक की गोली मार की थी हत्या

लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरविंद सिंह को कोर्ट ने एक हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अरविंद समेत 6 अन्य लोगों को भी इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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पटना। बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरविंद सिंह को कोर्ट ने एक हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अरविंद समेत 6 अन्य लोगों को भी इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह सजा बेगूसराय जिले के जिला सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने सुनाई जिसमें आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले की धारा 302 ,149, 120 बी, 27 मे दोषी पाया था और आज लोजपा नेता अरविंद सिंह के साथ साथ बमबम सिंह, राम पूजन सिह, अश्वनी सिंह, मुकुंद सिंह और राजीव सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के दौरान लोजपा नेता के हजारों समर्थक कोर्ट परिसर के बाहर खड़े थे।

लोजपा नेता को उम्रकैद, AK47 से युवक की गोली मार की थी हत्या

आपको बताते चलें कि जिस हत्याकांड में आज लोजपा नेता सहित छह लोगों को दोषी बनाया गया है वह दर्दनाक घटना 4 मई वर्ष 2006 के शाम को घटी थी। राकेश कुमार क्रिकेट मैच खेलकर अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में एके 47 राइफल के साथ-साथ अन्य घातक हथियार से लैस होकर उसे खदेड़ना शुरु कर दिया और उसे सिहमा के माली टोला के पास घेरते हुए गोलियों से छलनी कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी थी। हत्या की घटना मिलते ही मौके पर पहुंची मटिहानी थाने की पुलिस में मृतक के पिता महेश्वर प्रसाद के बयान पर मामला दर्ज किया तथा इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी।

लोजपा नेता को उम्रकैद, AK47 से युवक की गोली मार की थी हत्या

इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया जिसमें राम पूजन सिंह, अश्वनी सिंह, मुकुंद सिंह, राजीव सिंह, बमबम सिंह शामिल थे और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दर्ज की गई। लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान गवाहों ने इस मामले में लोजपा नेता अरविंद सिंह की संलिप्तता बताई और लिखित शिकायत देते हुए इस मामले में अरविंद सिंह को मुदालय बनाने की दरखास्त की। जिसे कोर्ट के द्वारा मंजूर कर लिया गया और न्यायालय में अरविंद सिंह को उपस्थित होने के लिए सम्मन निर्गत किया गया। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट से अरविंद सिंह ने जमानत ले ली थी। लेकिन गवाही के दौरान अरविंद सिंह को इस हत्याकांड में दोषी पाया गया तथा उनके साथ साथ अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई।

आपको बताते चलें कि जैसे ही न्यायालय के द्वारा लोजपा नेता के साथ साथ अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई उनके हजारों समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद थे। हालांकि इस मामले को लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी जिस वजह से कोई अनहोनी घटना नहीं घट सकी। फिलहाल इस मामले में सजा सुनाए गए सभी दोषियों को जेल ले जाने की तैयारी की जा रही है।

English summary
LJP leader Arvind Singh, sentenced to life imprisonment by begusarai court
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