Jehanabad News: लंबित मामलों का जल्द निष्पादन, पीड़ितों को समय पर मुआवज़ा, DM अलंकृता पांडे ने दिए अहम निर्देश
Jehanabad DM News: जहानाबाद जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियमावली, समय-समय पर संशोधित, क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों का तत्परता से निष्पादन करने तथा पीड़ितों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। चर्चा विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई।

एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) बजट के तहत निधि आवंटन और व्यय, अत्याचार निवारण के लिए प्रस्ताव और भुगतान, और मृतक पीड़ितों के आश्रितों के लिए पेंशन आदि पर राय शुमारी हुई।एससी/एसटी एक्ट के तहत अत्याचार के पीड़ितों को न्याय और सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में पिछली बैठकों में जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
जहानाबाद जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहली किस्त में 102 पीड़ितों, दूसरी किस्त में 81 और 23 पेंशनभोगियों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है। बैठक में एक उल्लेखनीय निर्देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के किसी भी नए मामले में मुआवज़े के त्वरित प्रावधान पर जोर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजकों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे अत्याचारों से संबंधित अदालती मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जिले को सूचित रखें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया कि इन मामलों में गवाही देने के लिए आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत सुविधा प्रदान की जाए।
इसके अतिरिक्त, सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि वे एससी/एसटी व्यक्तियों से संबंधित हत्या के मामलों में जिला कल्याण कार्यालय को समय पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा, विशेष लोक अभियोजकों को यात्रा भत्ता भुगतान की सुविधा प्रदान करने और पीड़ितों को व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए गवाहों से आधार और बैंक खाते के विवरण सहित आवश्यक जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक ने जिला कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारियों, पुलिस स्टेशन प्रभारी और सरकारी वकीलों को शामिल करते हुए समन्वय बैठकों के महत्व को रेखांकित किया। इन बैठकों का उद्देश्य मामलों की समीक्षा करना, किसी भी समझौते पर अपडेट साझा करना है।
यह सुनिश्चित करना है कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों में निर्णायक आदेशों के बाद अंतिम मुआवजा भुगतान किया जाए। अधीक्षक ने इस अधिनियम के तहत दायर मामलों के लिए अदालत की सुनवाई में भाग लेने वाले गवाहों को यात्रा भत्ते के भुगतान को भी अनिवार्य बनाया।
यह संरचित दृष्टिकोण और निर्धारित निर्देश जाति-आधारित अत्याचारों के पीड़ितों के लिए समय पर न्याय और सहायता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। कुशल केस प्रबंधन, वित्तीय मुआवज़ा और गवाहों के समर्थन पर ध्यान केंद्रित करके, अधिकारियों का लक्ष्य समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षात्मक उपायों को सुदृढ़ करना है, यह सुनिश्चित करना कि उनकी गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहें।
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