पटनाः इनामी अपराधी रवि गोप को जेल से छोड़ने के मामले में जेलर को किया गया सस्पेंड

Jailer suspend in Ravi Gope case पटना। बहुचर्चित इनामी अपराधी रवि गोप को जेल से छोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फुलवारीशरीफ जेल के जेलर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई सख्त जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद की गई है। बता दें कि बदमाश रवि गोप को जेल से छोड़ने के मामले में बिहार सरकार और पुलिस की काफी बदनामी हुई थी। आईजी मिथिलेश मिश्रा ने जेलर को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

jailer of phulwarisharif suspended in case of ravi gope

जांच के दौरान पाया गया कि जेलर अरविंद कुमार जमानत पा चुके बंदियों को जेल से छोड़ने के मामले में समानता नहीं रखते हैं. जेल से छोड़ने की कार्रवाई कभी सुबह में तो कभी देर से दोपहर तक की जाती है। वहीं रवि गोप को 9 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे जेल से छोड़ दिया गया था। जबकि दानापुर एएसपी ने जेलर से कहा था कि दानापुर थाना में रवि गोप पर हत्या के लिए अपहरण का केस दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा है।

साथ ही उन्होंने जेलर अरविंद को यह भी बताया था कि रवि गोप को इस संगीन मामले में रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया जाएगा। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक रिमांड मिल जाएगा। इसलिए रवि गोप को न छोड़ा जाए लेकिन जेलर अरविंद कुमार ने जे9 दिसंबर को सुबह 8 बजे ही उसे छोड़ दिया।

इस मामले में अरविंद कुमार से कारा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने इसका जवाब भी दिया। लेकिन विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। 50 हजार के इनामी अपराधी के फुलवारीशरीफ जेल से 50 घंटे के अंदर जमानत पर छूटे जाने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए सेंट्रल रेंज के आईजी संजय सिंह ने सिटी एसपी वेस्ट अशोक मिश्रा को नियुक्तकिया था। सिटी एसपी ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी थी।

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