Bihar: शर्तें मानने से किया था इंकार, अब मिली बिना शर्त जमानत, जेल से बाहर आए प्रशांत किशोर
BPSC Protest: बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले, कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
आज सुबह पटना पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान से गिरफ्तार किया था। प्रशांत किशोर की जमानत के मामले में उनके वकील, सीनियर वकील वाईबी गिरी ने जानकारी दी कि पहले कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें यह शर्त थी कि वह भविष्य में कोई धरना प्रदर्शन या विरोध नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन शर्तों को मानने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

प्रशांत किशोर की जमानत शर्तों पर हुए थे असहमत
प्रशांत किशोर को पहले जमानत मिलने के साथ यह शर्त रखी गई थी कि वह भविष्य में कोई धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं करेंगे। यह शर्त स्वीकार नहीं करने के कारण, प्रशांत किशोर ने जेल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था, "रुकना नहीं है, अगर रुकेंगे तो सरकार का मन बढ़ जाएगा। इसलिए न तो बेल लूंगा और न ही अनशन तोड़ूंगा। प्रशासन को जो करना है, करने दीजिए।"
क्यों हुई थी प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी
प्रशांत किशोर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन हैं। सोमवार तड़के, पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार किया और एंबुलेंस से उन्हें एम्स अस्पताल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने धरना स्थल को भी खाली करवा लिया था, जहां प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ सो रहे थे।
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