Bihar Voter List: ‘क्या आपका नाम लिस्ट में है?'-बिहार वोटर रिवीजन से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब
Bihar Voter List Revision 2025 FAQ: चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची को अपडेट करता रहता है। अगर कोई व्यक्ति निधन हो गया हो या किसी अन्य इलाके में स्थानांतरित हो गया हो, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। वहीं जो लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं या किसी नए क्षेत्र में आते हैं, उनका नाम सूची में जोड़ा जाता है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और मौजूदा आंकड़ों को अद्यतन करना है। इस अभियान के तहत घर-घर जाकर "गणना फॉर्म" (Enumeration Form) बांटे जा रहे हैं। बिहार में ये प्रक्रिया इससे पहले साल 2003 में की गई थी। बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर अगर कोई भी आपने मन में उलझन है तो यहां पढ़िए पूरी जानकारी।

सवाल 1: गणना फॉर्म (Enumeration Form) कहां से मिलेगा?
जवाब: बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) आपके घर दो कॉपी गणना फॉर्म की देंगे। एक कॉपी आपको भरकर बीएलओ को वापस देनी है और दूसरी रिसीविंग लेकर अपने पास रखनी है। इसके अलावा, आप इसे https://voters.eci.gov.in या ECINet App से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सवाल 2: क्या गणना फॉर्म भरना जरूरी है?
जवाब: हां, फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आपका नाम 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में दर्ज है, तो यह फॉर्म भरना आवश्यक है।
अगर आपने 27 जुलाई तक फॉर्म नहीं भरा, तो 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखाई देगा।
सवाल 3: किन लोगों को मिलेगा गणना फॉर्म?
जवाब: गणना फॉर्म उन सभी को मिलेगा जिनका नाम 24 जून 2025 तक मतदाता सूची में दर्ज है। बीएलओ घर-घर जाकर यह फॉर्म वितरित करेंगे या इच्छुक व्यक्ति इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
सवाल 4: फॉर्म में क्या जानकारी देनी है और क्या दस्तावेज लगाना है?
जवाब: फॉर्म में देना होगा:
- जन्म तिथि
- मोबाइल नंबर
- आधार संख्या (अगर उपलब्ध हो, वैकल्पिक)
- माता, पिता, पति/पत्नी का नाम और EPIC नंबर
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
दस्तावेज:
- अगर नाम 2003 की लिस्ट में है: कोई दस्तावेज़ नहीं
- 1987 से पहले जन्मे: कोई एक स्वप्रमाणित दस्तावेज़
- 1987-2004 के बीच जन्मे: खुद का और एक अभिभावक का दस्तावेज
- 2004 के बाद जन्मे: खुद का और दोनों अभिभावकों का दस्तावेज
नोट: आधार, पैन, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और DL जैसे दस्तावेज मान्य नहीं हैं। केवल आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों में से कोई एक ही स्वीकार होगा।
सवाल 5: अगर फॉर्म नहीं भरा गया तो क्या होगा?
जवाब: अगर आपने गणना फॉर्म नहीं भरा, तो 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। बाद में नाम जोड़ने के लिए आपको फॉर्म 6 भरकर संबंधित दफ्तर जाना होगा, जो अधिक जटिल प्रक्रिया है।
सवाल 6: EPIC कार्ड होने के बावजूद फॉर्म भरना जरूरी क्यों है?
जवाब: हां, EPIC कार्ड (वोटर ID) होने के बावजूद गणना फॉर्म भरना जरूरी है। वोटर कार्ड मात्र पहचान पत्र है, लेकिन मतदाता सूची में नाम होना ही वोट डालने का आधार है। इसलिए, केवल EPIC कार्ड होने से आपकी पात्रता सिद्ध नहीं होती, बल्कि गणना फॉर्म भरकर उसे वैध दस्तावेज़ों के साथ जमा करना जरूरी है।
सवाल 7: क्या गणना फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाना मान्य है?
जवाब: नहीं, चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) शामिल नहीं हैं। अगर आप गणना फॉर्म के साथ इनमें से कोई दस्तावेज संलग्न करते हैं, तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने या जुड़वाने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 तरह के वैध दस्तावेजों में से कोई एक देना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की सूची आपको सवाल संख्या 04 के उत्तर में मिल जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में
- चरण 1 घर-घर फॉर्म वितरण: 25 जून - 3 जुलाई 2025
- चरण 2 फॉर्म भरकर जमा करना: 25 जुलाई 2025 तक
- चरण 3 बीएलओ द्वारा सत्यापन व अपलोड: 25 जून -26 जुलाई
- चरण 4 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी: 1 अगस्त 2025
- चरण 5 दावे व आपत्तियां: 1 अगस्त - 1 सितंबर 2025
- अंतिम सूची प्रकाशन: अंतिम मतदाता सूची जारी-30 सितंबर 2025












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