Bihar Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू, जानें फॉर्म मिलने के बाद वोटरों को क्या करना है?
Bihar Voter List Revision 2025: चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों-2025 से पहले वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग को दिए गए अधिकारों के तहत उठाया गया है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि करने की बात कही गई है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक अनुच्छेद 326 के तहत केवल वही व्यक्ति मतदाता (वोटर) बन सकता है जो भारतीय नागरिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रकिया क्या होती है, इसमें वोटरों को क्या करना होता है, किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है।

🔴 क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (what is Special Intensive Revision-SIR)
- स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान होता है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची (Electoral Roll) को सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाना होता है।
- इस विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य बिहार के सभी मतदाताओं की पात्रता को दोबारा जांचना और पुष्टि करना है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
🔴 SIR क्यों किया जाता है?
- फर्जी मतदाताओं की पहचान और हटाने के लिए।
- नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने के लिए।
- मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए।
- पुनर्वास, मृत्यु या अन्य कारणों से स्थानांतरित मतदाताओं का अपडेट करने के लिए।
🔴 SIR में होता क्या है?
- घर-घर जाकर BLO (Booth Level Officer) मतदाताओं को गणना फॉर्म (Enumeration Form) देते हैं।
- मतदाता को यह फॉर्म भरकर अपनी पहचान और निवास से संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
- जिनका नाम पहले से सूची में है, उन्हें केवल पुष्टि करनी होती है।
- नए मतदाताओं को नाम जोड़ने का मौका मिलता है।
- त्रुटियों वाले नामों को सुधारा जाता है।
- यह प्रक्रिया निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जाती है।

🔴 बिहार में घर-घर पहुंचाया जा रहा है फॉर्म
बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 7.8 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म (Enumeration Form) की प्रिंटिंग और घर-घर वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी सक्रिय कर दी गई है।
चुनाव आयोग के मुताबिक 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम 01.01.2003 की अंतिम मतदाता सूची में पहले से मौजूद हैं। उन्हें केवल यह सत्यापित करना है कि उनका नाम पहले से सूची में है और गणना फॉर्म भरकर जमा करना है।
1 जनवरी 2003 के अहर्ता की तारीख (Qualifying Date) तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को (Enumeration Form) के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
26 जुलाई से पहले अपने गणना प्रपत्र भर BLO को जमा करें और आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पायेंगे, इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6, घोषणा पत्र (Declaration Form) के साथ भरना होगा।
🔴 BLO और BLA की बड़ी तैनाती
इस अभियान के लिए चुनाव आयोग ने अब तक 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) की नियुक्ति की है। इसके अलावा, 20,603 नए BLOs की नियुक्ति भी की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अब तक 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की तैनाती की है। पार्टियों को और BLAs नियुक्त करने की अनुमति है।
चुनाव आयोग ने बताया कि इस अभियान में एक लाख से अधिक वॉलंटियर्स मदद कर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, बीमार लोगों, दिव्यांगजनों (PwD), गरीबों और अन्य वंचित समूहों की सहायता करेंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता प्रक्रिया से छूट न जाए।
इस प्रक्रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने 5.74 करोड़ से अधिक पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS भेजने की भी शुरुआत की है, ताकि हर मतदाता समय रहते आवश्यक कदम उठा सके।
🔴 SIR फॉर्म मिलने के बाद एक वोटर को क्या करना है?
- अगर बीएलओ ने आपको फॉर्म दिया है, तो आपको इसमें कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। जैसे-आपका नाम, फोटो, पता, EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र संख्या), आधार नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और माता-पिता से संबंधित विवरण।
- आप चाहें तो ये जानकारी ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले इस तरह की प्रक्रिया बिहार में आखिरी बार साल 2003 में कराई गई थी।
- अगर आपकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से पहले की है, तो आपको अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई मान्य दस्तावेज देना होगा। यह दस्तावेज आपकी नागरिकता और मतदाता बनने की पात्रता को साबित करने के लिए जरूरी है।
🔴 ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं वोटर लिस्ट अपडेट?
- चुनाव आयोग के मुताबिक आप ECINET ऐप के द्वारा भी आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही BLO के साथ कॉल बुक कर सकते हैं और जरूरी जानकारी ले सकते हैं।
- गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड कर, उसे भरकर स्व-सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड करें












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