Bihar Panchayat Election 2021: भ्रष्टाचार और अपराध सहित इन 11 मामलों से जुड़े लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
पटना। बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक भ्रष्टाचार सहित 11 मामलों से जुड़े लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को चुनाव से बाहर रास्ता दिखाने का फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अगर कोई केंद्र या बिहार सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से सहायता प्राप्त संस्था में काम करने वाले हों या फिर कदाचार के चलते सेवा से मुक्त कर दिये गए हों तो एसे लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते।
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। कोई भी व्यक्ति जिले भारत या बाहर राजनीतिक अपराध के अलावा अन्य अपराध के लिए 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है उसको भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसे भी चुनाव लड़ने से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा किसी व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो तो उसे भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। बता दें कि आगामी महीने में होने वाले बिहार पंचायत को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। बता दें कि यह पहली बार होगा जब पंचायत का चुनाव EVM के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव के तारीखों की घोषणा की जा सकती है।