Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में प्रॉपर्टी की ख़रीद बिक्री पर रोक, ज़मीन बेचने के लिए करने होंगे ये काम
Bihar News Today: बिहार की राजधानी पटना में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर रोक लगा दी गई है। पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। 4 दिसंबर 2024 से किसी भी लेन-देन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स रसीद दिखाना अनिवार्य है। इस फैसले का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है।
पटना में प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए नगर निगम ने नए नियम लागू किए हैं। चाहे फ्लैट हो, घर हो या प्लॉट, खरीदार और विक्रेता को प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद दिखानी होगी। पहले लोग बिना टैक्स चुकाए ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते थे, जिससे नए मालिकों पर पुरानी बकाया राशि का बोझ पड़ता था। अब खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान नए टैक्स निर्धारण की सुविधा भी मिलेगी।

पटना नगर निगम ने अनिवार्य कर दिया है कि लेन-देन के दौरान संपत्ति कर की रसीद दिखानी होगी। इस रसीद के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया है। निगम को उम्मीद है कि इस कदम से कर चोरी कम होगी और राजस्व में वृद्धि होगी।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार सभी संपत्ति मालिकों को समय पर कर का भुगतान करना आवश्यक है, चाहे वह घर हो या खाली प्लॉट। ऐसा न करने पर नोटिस भेजने, सेवाओं को रोकने, चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए समय पर कर का भुगतान करना उचित है।
नगर निगम ने निषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लेन-देन के दौरान संपत्ति कर रसीद की जांच की जाए। यह उपाय बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियम 2013 और पटना नगर निगम कर संग्रह विनियम 2013 के अनुपालन को लागू करने के प्रयासों का हिस्सा है।
इन नियमों को लागू करके, पटना नगर निगम का लक्ष्य है कि हर कोई नियमों का पालन करे और समय पर करों का भुगतान करे। यह पहल न केवल अनुपालन सुनिश्चित करती है, बल्कि पिछले मालिकों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में खरीदारों के लिए भविष्य की जटिलताओं को भी रोकती है।
नगर निगम द्वारा उठाया गया यह रणनीतिक कदम पटना में संपत्ति के लेन-देन में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए राजस्व संग्रह को बढ़ाने का प्रयास है।












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