ओडिशा में लॉकडाउन के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर होगी सरकार की नजर, जानिए कैसे
भुवनेश्वर, मई 5। ओडिशा में बुधवार से 14 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 मई से 19 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा की ओर से एक जारी आदेश में कहा गया है कि वीकेंड को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस बीच राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री राणेंद्र प्रताप स्वैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर रखें और अगर ऐसे मामले आते हैं तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
30 जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश
कैबिनेट मंत्री ने ट्विटर के जरिए बताया कि मैंने 30 जिलों के सभी सीएसओ को व्यक्तिगत रूप से बाजारों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान फील्ड में जाने वाले अधिकारी ये जांच करेंगे कि किसी बाजार में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या फिर कालाबाजारी तो नहीं हो रही है।
लॉकडाउन में क्या खुला और क्या बंद
आपको बता दें कि ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने 5 से 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन 5 मई की सुबह 5 बजे से 19 मई की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। इस लॉकडाउन के दौरान खेती का सामान, सब्जियां, दूध, अंडा, मछली, मांस, भोजन, डेली राशन और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद के दौरान खुली रहेंगी।