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ओडिशा सरकार ने अदालतों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश

ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा की अध्यक्षता में छह अलग-अलग स्थानों पर छह अतिरिक्त मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में आयोजित पदोन्नति अदालत के पहले दिन कुल 337 मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया गया।

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ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा की अध्यक्षता में छह अलग-अलग स्थानों पर छह अतिरिक्त मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में आयोजित पदोन्नति अदालत के पहले दिन कुल 337 मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया गया।

इस दौरान राजस्व व आपदा प्रबंधन योजना और अभिसरण, उच्च शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, श्रम व ईएसआई, कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा, मत्स्य व पशु संसाधन विकास, वाणिज्य व परिवहन, महिला व बाल विकास, वित्त विभागों से संबंधित पदोन्नति के मामले इन अदालतों में कृषि, संसदीय मामले, पंचायती राज व पेयजल, कानून को सूचीबद्ध किया गया और सुना गया।

कुल 396 नोज आज की अदालत के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 337 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वहीं, अदालत द्वारा कुल 308 आवेदनों पर विचार किया गया।

मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ में अदालत की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने प्रशासनिक विभागों को विभिन्न अदालतों की सिफारिशों और निर्देशों पर सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग को सूचित करते हुए तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा महापात्रा ने निर्देश दिया कि आने वाले महीनों में डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठित संवर्गों की पदक्रम सूची तैयार की जाए।

मामलों की सुनवाई Addl द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री-शिकायत प्रकोष्ठ में मुख्य सचिव डॉ. निकुंज किशोर सुंदरय, गोपबंधु प्रशासनिक अकादमी सम्मेलन हॉल में श्री राज कुमार शर्मा, कलिंगा स्टेडियम सम्मेलन हॉल में श्री देवरंजन कुमार सिंह, आईडीसीओ 5वीं मंजिल सम्मेलन हॉल में डॉ. मोना शर्मा, श्रीमती। कृषि भवन सभागार में अनु गर्ग, एसआईआरडी सम्मेलन हॉल में श्री सत्यव्रत साहू मौजूद थे।

अदालत में पेश हुए आवेदकों ने पदोन्नति अदालत की व्यवस्था को सरकार का एक क्रांतिकारी कदम बताया। इसने सरकारी अधिकारियों को नया आश्वासन दिया है और न्यायिक अदालतों से संपर्क करने की आवश्यकता कम होगी। सभी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि इस तरह की व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए और आने वाले वर्षों में इसे जारी रखा जाना चाहिए।

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English summary
Odisha Chief Secretary directs prompt action on Courts directions
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