पैरोट की स्पेलिंग याद न होने पर बच्ची पर बिफरा ट्यूशन टीचर, हाथ मरोड़ने पर हुआ फैक्चर
राजधानी भोपाल के हबीबगंज इलाके में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ट्यूशन टीचर ने मारपीट की, जिससे उसका हाथ फैक्चर हो गया। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक स्पेलिंग याद नहीं कर पाई थी।
राजधानी भोपाल में 5 साल की मासूम के साथ ट्यूशन टीचर की मारपीट का मामला सामने आया हैं। दरअसल 5 साल की बच्ची को पैरोट(तोता) की स्पेलिंग याद ना होने पर ट्यूशन टीचर ने उसका हाथ मरोड़ दिया। इतना ही नहीं टीचर ने बच्ची को थप्पड़ भी मारे। हाथ मरोड़ने पर बच्ची का हाथ फैक्चर हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और जेजे एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नोटिस पर छोड़ दिया गया है।

हरीबंश थाना प्रभारी मनीष सिंह भदोरिया ने बताया कि जनता नगर झुग्गी में रहने वाले भानुप्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनके घर के पास ही उनकी बहन रहती है जिसकी 5 साल की मासूम बच्चे की निजी स्कूल में कक्षा एक में पढ़ती है। उसे पढ़ाने के लिए प्रयाग विश्वकर्मा आता है। कल शाम को बच्ची एक स्पेलिंग ठीक से याद नहीं कर पाई तो ट्यूशन टीचर प्रयाग विश्वकर्मा को इतना गुस्सा आया कि उसने बच्ची को मारा और उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा की हाथ में फैक्चर हो गया। मासूम दर्द से बिलक उठी। परिजनों ने बच्ची को रोता देख आरोपी की हरकतों का विरोध किया, तो वे बदसलूकी करने लगा। घटना के बाद बच्ची का मामा थाने पहुंचा और प्रकरण दर्ज करा दिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। नोटिस देकर उसे थाने से छोड़ दिया गया है।
अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी बच्ची
बच्ची के मामा भानू ने बताया कि मुरैना में रहने वाली उनकी बहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में बच्ची जब से उन्हीं के पास आकर रही थी और अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए रही थी। उसका पालन पोषण भानु प्रताप ही कर रहे थे उन्होंने बताया कि बड़े स्कूल के एडमिशन के लिए पहले बच्चों का टेस्ट लेते हैं ऐसे में उन्होंने बच्ची को ट्यूशन कराना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि आरोप इतनी बेरहमी से पीटेगा
जमानती धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने बच्ची के साथ मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 किशोर न्यायालय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत केस दर्ज किया है। हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष सिंह भदोरिया ने बताया कि दोनों धाराएं जमानत होने की वजह से उसे जमानत मिल गई।
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