भोपाल को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रशासन ने उठाए ये कदम, इन बातों का आप भी रखें ध्यान
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए प्रशासन ने यहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 को लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत भोपाल जिले में 20 से ज्यादा की संख्या में लोग एक जगह जमा नहीं हो पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे मंदिर, सांस्कृतिक व सामाजिक आयोजनों, भंडारे, लंगर पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है।
20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक
डीएम तरूण पिथोड़े ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में अब किसी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या सभा वाले आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी आधार पर जिले के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए धारा 34 को लागू करना अतिआवश्यक है। जिले में कोचिंग संस्थान, जिम, स्पा, विद्यालय, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम जैसी जगहों को बंद किया गया है ताकि 20 से ज्यादा लोगों को जमा होने से रोका जा सके।
शहर को स्वच्छ बनाने के निर्देश
डीएम ने बताया कि नगर निगम आयुक्त को शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। सब्जी बाजार, बस अड्डे जैसी जगहें जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां की साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट ऑथोरिटी को भी यह निर्देश दिया गया है कि विमान से आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो, उसके बाद ही उसको आने दिया जाय। इसके लिए एयरपोर्ट पर 24 घंटे निगरानी रखने, साफ-सफाई करने और सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे छिड़कने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस को भी दी गई जिम्मेदारी
प्रशासन ने ऑफिसों में बायोमेट्रिक प्रणाली से एटेंडेंस लगाने पर रोक लगा दिया है। डीएम पिथोड़े ने बताया कि पुलिस उपमहानिरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर एक जगह 20 से ज्यादा लोगों को जमा न होने दिया जाय और वहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाय।
आदेश पालन में कोताही होने पर होगी कार्रवाई
शहर में बाहर से आई बसों को सेनिटाइज करने और ड्राइवर को हाथ धोने से लेकर अन्य साफ-सफाई रखने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं अगर इन आदेशों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 51 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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