रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर, शहरों में काले और गांवों में दौड़ेंगे लाल रंग के ऑटो, ई-रिक्शा को परमिट की छूट

मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या CNG बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा का पीला हुड और ग्रीन बॉडी होगी। वहीं पेट्रोल-डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के हुड पीले और बॉडी काली होगी। वही शेरों के अलावा अन्य

मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या CNG बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा का पीला हुड और ग्रीन बॉडी होगी। वहीं पेट्रोल-डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के हुड पीले और बॉडी काली होगी। वही शेरों के अलावा अन्य क्षेत्र में पीले सूट और लाल बॉडी वाले रिक्शे चलते नजर आएंगे। इन ऑटो रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम लगाने पर उससे जारी अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में ऑटो रिक्शा संचालन के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना लागू कर दी है। इसके अलावा किसी ऑटो रिक्शा ने लिमिट से ज्यादा स्पीड से ऑटो रिक्शा दौड़ाया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

CNG चलित ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता

CNG चलित ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता

अब तीन सवारियों की बैठक क्षमता के लिए ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किए जाएंगे। जबकि तीन पहियों वाले 4 हजार वाट तक की विद्युत शक्ति के बैटरी वाले ई-रिक्शा को बिना परमिट के ही प्रदेश में संचालित किया जा सकेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा को परमिट जारी करने में सीएनजी चलित ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थाई परमिट एमपीएमवीआर 49 में जारी होगा और यह 5 वर्ष के लिए वैध होगा। अस्थाई परमिट 4 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। परमिट जारी करने या नवीनीकरण के लिए फीस मध्यप्रदेश मोटरयान नियम के अनुसार ली जाएगी।

ओवरलोडिंग पर ₹1000 का जुर्माना

ओवरलोडिंग पर ₹1000 का जुर्माना

निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाए जाने पर ₹1000 तक जुर्माना देना होगा। दूसरी बार गलती की तो परमिट निरस्त होगा। सभी वैध दस्तावेजों को रखना होगा। चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। धूम्रपान और नशे में वाहन नहीं चला सकेंगे। यातायात के नियमों के उल्लंघन परिचालक का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित होगा। अधिक गति नशे में वाहन चलाने पर 6 माह के लिए चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगी रोक

ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगी रोक

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए शहरी क्षेत्र और गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। वहीं ई-रिक्शा मालिकों को निर्धारित मार्ग और क्षेत्र में ही ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी। ई रिक्शा मालिकों को रिक्शा पर 1 वर्ग फुट के गोलाकार में सफेद पृष्ठभूमि में लाल अक्षरों से रूट क्रमांक, ऑटो स्टैंड का विवरण और रूट का विवरण प्रदर्शित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में परिवहन विभाग की इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति में इन वाहनों को पंजीयन शुल्क और मोटर यान कर में छूट प्रदान की गई है, इसलिए इन वाहनों को परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

शहर- गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट

शहर- गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट

शाहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट और कलर कोड होगा परमिट पर संचालन के लिए अलग से रंग कोडिंग दी जाएगी। कोडिंग का उल्लंघन करने पर ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द किया जाएगा। मोटर यान अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन पर ऑटो रिक्शा का परमिट निरस्त किया जा सकेगा।

3 से ज्यादा यात्री बिठाए तो परमिट होगा निरस्त

3 से ज्यादा यात्री बिठाए तो परमिट होगा निरस्त

ऑटो रिक्शा का संचालन केवल अनुबंध गाड़ी के रूप में किया जाएगा। यदि कोई ऑटो रिक्शा स्टेट गैरेज के रूप में संचालित होता पाया गया और ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्रियों का वाहन किया गया तो ऐसे ऑटो रिक्शा को जारी परमिट रद्द किया जाएगा। साथ ही उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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