Bhopal News: एमपी में घर पर शराब पार्टी करने के लिए अब 15 दिनों के अंदर मिलेगा होम बार लाइसेंस
Bhopal News: मध्य प्रदेश में घर पर शराब पार्टी करने वाले शराबियों के लिए एक अच्छी खबर सामने है। दरअसल, प्रदेश में होम बार लाइसेंस लेने की इच्छुक आवेदकों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अब 2 सप्ताह के भीतरी लाइसेंस मिल जाएगा।
इसी तरह पर्यटन बार लाइसेंस के लिए भी आवेदक इच्छुकों को इंतजार नहीं करना होगा। इसका लाइसेंस भी 4 सप्ताह में मिल जाएगा। इन लाइसेंसों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने समय- सीमा तय कर दी है।

बता दे लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नवीन सेवाओं के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा के अंदर अब यह लाइसेंस बांटे जाएंगे। निर्धारित समय सीमा में काम नहीं होने पर प्रथम अपील और द्वितीय अपील के लिए अधिकारी तय कर दिए गए है। समय सीमा में लाइसेंस नहीं मिलने या काम नहीं होने पर इनके पास अपील की जाएगी।
मध्य प्रदेश में पर्यटन बार लाइसेंस एफएलटू एए का आवेदन कलेक्टर के पास करने पर 4 सप्ताह में पात्रता पूरी करने की स्थिति में पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद लाइसेंस दिया जाएगा। समय सीमा में लाइसेंस जारी नहीं होने पर आबकारी आयुक्त के पास प्रथम अपील की जा सकती थी जिसका निराकरण 4 सप्ताह में होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के पास अपील की जा सकेगी।
15 दिनों में होगा निपटारा
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट परमिट का स्पिरिट एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर आईएमएफएल आवेदन प्राप्त होने पर समयसीमा में यानी लाइसेंस 15 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के पास अपील की जा सकेगी, जिनका निपटारा 15 दिनों के अंदर होगा।
जिला कलेक्टर करेंगे जारी
हम बार लाइसेंस एफएलएचबी के आवेदन पर कलेक्टर दो सप्ताह में लाइसेंस जारी करेंगे मध्य प्रदेश में निर्मित होने वाली वाइन की डिटेल दुकान का लाइसेंस आरडब्लूएस एक पात्रता पूरी करने पर 4 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। सुपर मार्केट में रिटेल वाइन दुकान लाइसेंस स्टेट एक्साइज लेबल रजिस्ट्रेशन भी आवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।












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