MP News: जानिए मंदसौर ज्वाइंट कलेक्टर पर कैसे हुई FIR, फेसबुक से शुरू हुई लव स्टोरी, पत्नी के गंभीर आरोप
MP News: मध्य प्रदेश के 2016 बैच के IAS और फिलहाल मंदसौर में ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ इंदौर के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने का केस दर्ज हो गया है।
शिकायत उनकी पत्नी निर्मला चौहान ने की है। मामला 7 साल पुराना है और फेसबुक से शुरू हुई लव स्टोरी से लेकर इंटरकास्ट मैरिज, दहेज के लिए प्रताड़ना, दिल्ली-खरगोन में मारपीट और अंत में अलगाव तक पहुंच चुका है।

फेसबुक से लव, 16 दिसंबर 2018 को शादी
निर्मला और राहुल की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। यह इंटरकास्ट मैरिज थी। दोनों परिवारों की सहमति से 16 दिसंबर 2018 को धूमधाम से शादी हुई। शादी के अगले दिन से शुरू हुई प्रताड़ना
निर्मला का आरोप है:
शादी के ठीक अगले दिन राहुल ने दहेज कम लाने की बात कहकर ताने देने शुरू कर दिए।
2019 में UPSC की तैयारी के बहाने मुझे दिल्ली ले गए। वहां बंद कमरे में मारपीट की।
31 जुलाई 2019 को मुझे मायके छोड़कर चले गए और तलाक की धमकी दी।
खरगोन में फिर मारपीट, घर से निकाला
निर्मला ने बताया:
सितंबर 2019 में राहुल इंदौर आए तो मैं उनके साथ खरगोन चली गई।
वहां फिर मारपीट की और घर से निकाल दिया।
इस घटना के बाद खरगोन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
सबसे गंभीर आरोप - गर्भावस्था में मारपीट, जबरन गर्भपात
निर्मला के सबसे भयावह आरोप:
2020 में मैं गर्भवती थी। राहुल ने गुस्से में मारपीट की, जिससे गर्भपात हो गया। इलाज मुंबई और इंदौर में कराना पड़ा। उसी दौरान पता चला कि राहुल धार में किसी दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं।
2022 में परिवार की बैठक भी फेल
17 जुलाई 2022 को दोनों परिवारों की बैठक हुई, रिश्ता बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से निर्मला अपनी मां के पास इंदौर में रह रही हैं। राहुल चौहान का पक्ष: "पत्नी कर रही अनावश्यक उत्पीड़न"
राहुल चौहान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा:
हमारी फेसबुक से मुलाकात हुई थी, इंटरकास्ट मैरिज थी। निर्मला की ओर से लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा था, इसलिए मैंने इंदौर फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया है।
- मैं हर महीने 15,000 रुपये मेंटेनेंस दे रहा हूं।
- यह FIR बदले की भावना से की गई है, पूरी तरह बेबुनियाद है।
कानूनी लड़ाई अब तेज
निर्मला के वकील प्रवीण कचोले ने कहा:
- कई थानों के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर महिला थाने में FIR हुई।
- धारा 498A, 377, 313, 323, 506 और दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज है।
- आगे कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे।
मंदसौर कलेक्टर का रुख
मंदसौर कलेक्टर दिलीप यादव ने कहा: मामला निजी है, विभाग को अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अगर शासन से कोई निर्देश आएगा तो उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।
फेसबुक से कोर्ट तक का सफर
जो रिश्ता फेसबुक पर मुहब्बत से शुरू हुआ था, वह आज दहेज, मारपीट और जबरन गर्भपात के गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है। एक तरफ IAS अफसर की पत्नी न्याय मांग रही है, दूसरी तरफ अफसर इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि सच्चाई किसके पक्ष में है। फिलहाल मंदसौर के ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।












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