MP में बंद होंगे सभी अहाते, दुकानों में बैठकर पीने की अनुमति नहीं, कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा मे राज्य की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के कैबिनेट की बैठक में शराब नीति को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है। सरकार का यह निर्णय महिलाओं के हितों में देखा जा रहा है। दरअसल पूर्व सीएम उमा भारती द्वारा लगातार शराब नीति में बदलाव की मांग किए जाने के बाद आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में शराब नीति को लेकर बड़े फैसले हुए हैं। मध्यप्रदेश में अब शराब के अहाते बंद होंगे और शराब की दुकान पर किसी प्रकार की शराब खोरी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा अब धार्मिक स्थल, हॉस्टल, शिक्षण संस्था से शराब की दुकान की दूरी 50 मीटर की बजाय 100 मीटर की होगी।
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शराब नीति में हुए बड़े बदलाव
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा मे राज्य की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित सभी अहातों को बंद करने, शॉप बार पर मदिरापान की सुविधा खत्म करने व शराब दुकान पर सिर्फ शराब की बिक्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को 50 से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी।
इसके अलावा कई और अहम फैसले पर मुहर लगी
गृहमंत्री माता मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को ₹4,160 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस राशि से लगभग 8,171 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर जिले में ग्वालियर ग्रामीण नाम से नवीन तहसील का सृजन किया गया है। इसके प्रशासनिक संचालन के लिए 8 नवीन सृजित किए जा रहे हैं।
इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े फैसले पर मुहर लगाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने आज बड़ा निर्णय लेते हुए 31 दिसंबर 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर निवासरत गरीबों को आवासीय पट्टे देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अभी तक 31 दिसंबर 2014 तक निवासरत व्यक्तियों को ही पट्टा दिए जाने का प्रावधान था।












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