MP: सहकारिता विभाग की 9 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल, अब 30 दिनों में करना होगा कृषि ऋण आवेदनों का निपटारा
मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग की 9 सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल गई है। किसानों की कृषि ऋण आवेदनों का निराकरण 30 दिन के भीतर हो जाएगा। लोक सेवा गारंटी के दायरे में आई सभी नवीन सेवाओं की समयसीमा तय की गई है।

sahkarita Vibhag MP: मध्यप्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश में फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र का नवीनीकरण और पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशु पालक साख पत्र जारी करने का काम अब 30 दिन में हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के प्रबंधक इन सेवाओं को 30 दिन में पूरा करवाएंगे। 30 दिन में सेवाओं का लाभ नहीं मिलने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के यहां अपील की जा सकेगी। वहां से 30 दिन में निराकरण नहीं होने पर जिले के उप सहायक आयुक्त सहकारिता के यहां अपील की जा सकेगी।
इन 9 सेवाओं को लोक सेवा में शामिल किया गया है वो इस प्रकार है। किसानों की कृषि ऋण आवेदन का निराकरण और पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक साख पत्र का नवीनीकरण, फिशरमैन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत अल्पकालीन ऋण आवेदन का निराकरण, पशुपालन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत अल्पकालीन ऋण आवेदन का निराकरण, सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त्रीकरण के आवेदन का निराकरण, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के नवीन सदस्यों के आवेदन का निराकरण अब 30 दिन में होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का प्रबंधक यह सेवाएं उपलब्ध करवाएगा।
लोक सेवा गारंटी में शामिल होने के बाद अगर 30 दिन में सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उनके बाद जिले सहायक आयुक्त और उपायुक्त के यहां अपील की जा सकेगी। इसी तरह से कारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त्रीकरण के आवेदनों का निराकरण जिला स्तर पर उप और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं 30 दिन में करेंगी। समय सीमा में काम नहीं होने पर संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं और अपन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पास अपील की जा सकेगी।












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