मध्य प्रदेश कल से लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020, जानिए इसके प्रावधान
भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार मंगलवार से धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को लागू करने जा रही है। इसमें शादी के लिए अथवा अन्य किसी गलत तरीके से धर्मांतरण के मामले में दस साल की सजा और एक लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।

धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने पर कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा।












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