ग्राम रायपुर में हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन के आरोप में विवाद, तीन लोगों पर केस दर्ज—लालच देने का आरोप
खंडवा जिले के थाना पिपलोद क्षेत्र के ग्राम रायपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामवासी विजय कुमार राठौर (32) ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि गांव के तीन लोग-नवलसिंह बारेला, दशरथ विश्वकर्मा और रमेश बारेला-पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन का प्रचार-प्रसार कर रहे थे।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता विजय कुमार राठौर ने थाना पिपलोद में दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उन्हें और अन्य ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया। आरोप है कि उन्होंने कहा-"ईसाई धर्म अपनाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, घर में सुख-शांति रहेगी और बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 से 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।" शिकायत में यह भी कहा गया कि शनिवार को आरोपियों द्वारा प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें बीमार लोगों को ठीक करने की प्रार्थना की जाती थी।
विरोध करने पर मारपीट और धमकीॉ
शनिवार रात जब विजय कुमार गांव के सरपंच पति, उपसरपंच पति और अन्य ग्रामीणों के साथ आरोपियों के घर पहुंचे और धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई और मारपीट की। विजय कुमार को पीठ पर अंदरूनी चोटें आईं। घटना के दौरान गांव के कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए और बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपियों ने धमकी भी दी कि "धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो जान से खत्म कर देंगे।"
शिकायत के आधार पर थाना पिपलोद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धर्म परिवर्तन के लिए लालच), 351(2) (मारपीट), 351(3) (गंभीर चोट), 351(4) (धमकी) और अन्य संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस जांच और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
पुलिस अधीक्षक खंडवा ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रार्थना सभाओं और लालच देने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। यदि आरोप सिद्ध हुए तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गुस्सा और आक्रोश है। कई लोग कह रहे हैं कि गांव में पिछले कुछ समय से ईसाई प्रचार बढ़ा है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हमारे गांव में सदियों से हिंदू परंपराएं चली आ रही हैं। कुछ लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यह गलत है।"
धर्म परिवर्तन कानून का संदर्भ
मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें जबरन, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है। यदि लालच या धमकी के सबूत मिलते हैं, तो आरोपियों के खिलाफ 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि नाबालिग या महिला शामिल है तो सजा 10 साल तक हो सकती है।
यह मामला अब जिले में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की है और जांच तेज कर दी है। यदि आरोप सिद्ध हुए तो यह धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ा केस बन सकता है।












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