MP News: हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त डीके कपूर, उनकी पत्नी को 3 साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति मामला
MP News: भ्रष्टाचार के मामले में राजधानी की विशेष अदालत ने हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त को 3 साल की सजा का फैसला सुनाया है। लोकायुक्त पुलिस ने सन 2000 में आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर प्रकरण दर्ज किया था।
भ्रष्टाचार मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने तत्कालीन अपर आयुक्त डीके कपूर और उनकी पत्नी सरोज कपूर को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं जेल ना हो इसलिए 5 घंटे में जमानत के 87 लाख रुपए नगद जमा किया गया। शाम 4:30 बजे यह फैसला सुनाया।

जानकारी के आधार पर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल के तत्कालीन अपर आयुक्त अभियुक्त डी. के. कपूर के सम्बन्ध में गोपनीय सूचनाएं मिली थी कि उनके द्वारा शासकीय पद पर रहते हुए अवैधानिक तरीकों से अकूत सम्पति अर्जित की गई है। वहीं कपूर के द्वारा उनकी वैधानिक आय के स्त्रोतों से कहीं अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर प्राथमिक जांच कराई गई थी। मामले में 3 साल की कारावास और जुर्माना लगाया है।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार, लोकायुक्त पुलिस ने कपूर के खिलाफ साल 2000 में केस दर्ज किया था। कपूर ने पद का दुरुपयोग कर स्वयं व अपनी पत्नी के नाम कृष्णा होम्स बिल्डर्स एवं डेवलपर का पंजीयन किया व व्यावसायिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित की।












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