शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला,विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में वृद्धि
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में पीजी सीट वृद्धि के लिये 116 करोड़ 90 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
भोपाल,15 जुलाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय में मंत्री-परिषद बैठक संपन्न हुई जिसमें निर्णय लिया कि राज्य हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना की स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदाय की जाये। योजना से सिकल सेल रोगियों की रूग्णता और मृत्यु-दर को कम करने तथा हिमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने के लिए जेनेटिक कॉउंसलिंग, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसिमिया और अन्य हिमोग्लोबिनोपैथी विकास के लिये समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रदेश में हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन जून 2021 में किया गया था। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखण्डों में किया जायेगा। योजना वर्ष 2022-23 से 2023-24 में क्रियान्वित होगी।

विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भरती अभियान की समय-सीमा में एक जुलाई 2022 से 30 जून, 2023 तक एक वर्ष की वृद्धि को मंजूरी दी।

पी.जी. सीट वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में पीजी सीट वृद्धि के लिये 116 करोड़ 90 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के विभिन्न विभाग में चिकित्सा क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये कुल 134 पी.जी. सीटस की वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
सीएम ने जानकारी ने देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में निर्माणाधीन 1000 बिस्तरीय अस्पताल के लिये पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि 338 करोड़ 46 लाख रूपये के स्थान पर राशि 397 करोड़ 5 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मृत शासकीय कर्मचारियों के अनुदान सहायता राशि भुगतान के लिए समिति का गठन
राज्य शासन ने लोकसभा/विधानसभा के आम/ उप चुनाव के दौरान दुर्घटना से घायल एवं मृत शासकीय कर्मचारियों के अनुदान सहायता राशि भुगतान के लिए प्राप्त प्रकरणों के निराकरण करने अन्तर्विभागीय समिति का गठन अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया है।
समिति में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अपर सचिव/उपसचिव वित्त, अपर संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संयुक्त संचालक वित्त, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और शाखा प्रभारी/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
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