MP Teacher vacancy : मध्यप्रदेश में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 29 हजार पद,पात्रता परीक्षा के आधार पर होगा चयन

प्रदेश में टीचर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसमें पात्र पाए गए अभ्यार्थियों से

एमपी में लंबे समय टीचर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसमें पात्र पाए गए अभ्यार्थियों से शिक्षकों के 29 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे। साल 2020 के रोस्टर के आधार पर होने वाली इस भर्ती से स्कूल शिक्षा विभाग में 15 हजार और जनजाति कार्य विभाग में 14 हजार पद भरे जाएंगे। इससे पहले साल 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अवधि बढ़ाकर वर्तमान में शिक्षकों के 17 हजार से अधिक पद भरे जा रहे हैं।

एमपी में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के 29 हजार पद

70 हजार से अधिक पद खाली

बताया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षकों के 70 हजार से अधिक पद खाली हैं। वही हर साल 1500 से 2 हजार पद रिक्त भी होते हैं। इस अनुपात में भर्ती नहीं होती जिससे शिक्षकों की कमी बनी रहती है इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने हर साल नियुक्ति करना तय किया है सामान्य प्रशासन विभाग के नियम कहते हैं कि शिक्षा विभाग कर्मचारियों की संख्या के 5% रिक्त पदों पर अपने स्तर पर भर्ती कर सकते हैं। इससे अधिक पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होती है इसी नियम को आधार बना कर विभाग ने हर साल भर्ती करने की रणनीति बनाई इसलिए आज से करीब 29 हजार पदों पर हड़ताल नियुक्ति की जा सकेगी वर्ष 2023 में पात्रता परीक्षा भी इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की जा रही है।

ओबीसी आरक्षण में यह स्थिति रहेगी

विभाग की मानें तो पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों के लिए 27% आरक्षण रोक कर रखा गया है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। यदि न्यायालय का फैसला आता है, तभी इस वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। वरना 14% ही पात्र होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

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