हिजाब विवाद पर कोर्ट का फैसला आज, बेंगलुरू में धारा 144 लागू
बेंगलुरू, 15 मार्च। कर्नाटक हाई कोर्ट आज हिजाब विवाद पर आज अपना फैसला देगा। कोर्ट के फैसले से पहले बेंगलुरू सहित प्रदेशभर में निषेधात्मक आदेश को लागू कर दिया गया है जिससे कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सके। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। वहीं बेंगलुरू में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। बेंगलूरू में पूरे एक हफ्ते के लिए धारा 144 को लागू किया गया है। इस दौरान किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है।

वहीं मेंगलुरू और शिवमोगा में सभी स्कूलों व कॉलेज को आज के लिए बंद कर दिया गया है। मेंगलुरू के डेप्युटि कमिश्नर ने कहा कि आंतरिक परीक्षा स्कूल के तय समय के अनुसार होगी जबकि इंटर्नल परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया गया है। शिवमोगा के डीसी आर सेल्वमणि ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निषेधात्मक आदेश को लागू किया गया है। यह आदेश आज सुबह 6 बजे से 21 मार्च रात 10 बजे तक लागू रहेगा। शिक्षक और छात्रों के अलावा कोई भी स्कूल के करीब नहीं जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद इसपर जश्न मनाने की भी पाबंदी है।
इसके अलावा शिवमोगा में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। शिवमोगा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस की 8 बटालियन, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व की 6 बटालियन, एक रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को शहर में तैनात किया गया है। कलबुर्गी, देवांगरे, बेलगाम, कोप्पल, गाडगे और हसन में भी निषेधात्मक आदेश को लागू कर दिया गया है। कलबुर्गी के डीसी यशवंत वी गुरुकर ने कहा कि हिजाब विवाद पर फैसले के चलते शहर में धारा 144 को लगा दिया गया है। यह 14 मार्च की रात 8 बजे से 19 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी शिक्षण संस्थान 15 मार्च को बंद रहेंगे।












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