Bahraich News: बहराइच हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Bahraich News UP: बहराइच हिंसा मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज आरोपियों पर होने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा।

वरिष्ठ वकील सीयू सिंह व अन्य वकीलों ने पीठ के समक्ष कहा, राज्य सरकार ने कथित रूप से दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव इस आधार पर रखा है कि उनका निर्माण अवैध है। पीठ ने कहा, आप इस अदालत के पारित आदेशों को जानते हैं। अगर राज्य सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो यह उसकी पसंद है।
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कथित रूप से हिंसा में शामिल 23 लोगों के घरों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण बताते हुए नोटिस चस्पा की थी। साथ ही तीन दिन में जवाब देने को कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस समय को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने एक अक्तूबर को दिए आदेश में उसकी अनुमति के बिना आपराधिक मामले में आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्यों की ओर से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अपने 17 सितंबर के आदेश को आगे बढ़ा दिया था।












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