Anuppur news: पति की कातिल पत्नी को उम्र कैद, अनूपपुर में गुनाह छिपाने आरोपी ने किचिन में खोद दी थी कब्र
Anuppur news: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने पति के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2019 में अमरकंटक इलाके में यह मामला सामने आया था। जहां पति की लाश जमीन में गड़ी मिली थी।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने बताया कि 11 नवंबर 2019 को फरियादी संतराम बनावल ने थाना अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि 22 अक्टू1बर 2019 को 33 वर्षीय छोटा भाई मोहित बनावल घर से बिना बताये कही चला गया हैं, जिसके आधार पर थाना अमरकंटक में गुम इंसान कायम किया गया।

21 नवंबर 2019 को संतराम बनावल ने लिखित में सूचना दिया कि 20 नवंबर 2019 को गांव और आसपास के गांव के सयानों द्वारा मोहित बनावल के घर बैठक में मोहित बनावल की पत्नी प्रतिमा बनावल से पूछताछ की गई तो प्रतिमा बनावल इधर-उधर की बात करने लगी। फिर घर में किसी को घुसने नहीं दे रही थी, जिससे सभी लोगों को शंका हुई तो लोगो ने जबरदस्ती घर में घुस कर देखा तो एक किनारे छपाई लिपाई किया हुआ था।
वहीं पास खाना बनाने की मिट्टी का चूल्हा था, छपाई वाले स्थान पर लोहे की राड डाल कर देखने पर गीली मिट्टी और बदबू आने लगी, कुछ देर बाद उसी जगह पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, जिसकी सूचना पर अमरकंटक पुलिस को दी गई।
पुलिस मौका निरिक्षण के बाद उत्खनन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ होने पर नायाब तहसीलदार के समक्ष उत्खनन उत्खनन कार्यवाही में मिले शव की शिनाख्तगी परिजनों से कराये जाने पर मोहित बनावल का बताया। कार्यवाही उपरांत प्रतिमा बनावल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए जाने पर उसने अपने कथन में बताया कि गनाराम ने साथ मिलकर मोहित बनावल को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाया जिसे बेहोशी की हालत में जीआई तार से हाथ-पैर को बांधकर गले में जीआई तार फंसाकर खींचकर हत्या की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की पैरवी से न्यायालय में आरोपिता के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई।
संवाद सूत्र- राजेश शुक्ला, अनूपपुर मध्य प्रदेश












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