68500 सहायक शिक्षक भर्ती की CBI जांच पर लगाई रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दी राहत

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सहायक शिक्षकों के 68500 पदों पर भर्ती प्रकिया की सीबीआइ जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर पिछले महीन 1 नवंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जिस पर अब डबल बेंच ने रोक लगा दी है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

High court restrains CBI probe into 68500 assistant teachers recruitment

क्या है मामला
उत्तर प्रदेश में शुरू हुई 68500 सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के साक्ष्य सामने आए थे। कई अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ सरकार ने भी इसके लिए जांच टीम गठित की थी। ढेरों शिकायतें व उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के बाद कॉपियों में छेड़छाड़ की बातें सामने आई थी। जिसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश हुआ था। इसी बीच हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच का भी आदेश दे दिया था, जिस के क्रम में सीबीआई जांच शुरू भी हो गई थी और एक मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन, सरकार की ओर से सीबीआई जांच के खिलाफ दाखिल की गई विशेष अपील पर डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है और सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।

चलती रहेगी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया
68500 सहायक शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का क्रम नहीं रुकेगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसी के आधार पर जो नए अभ्यर्थी अधिक नंबर पाकर निर्धारित कट ऑफ के अंदर आएंगे उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। जबकि कट ऑफ से कम अंक पाने वालों को बाहर किए जाने की भी तैयारी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी उजागर हो सकेंगी।

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