स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी तय, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Prayagraj news, प्रयागराज। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने मैदान में उतरीं भाजपा की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इमरान अंसारी की मुश्किल कम नहीं होंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी है और स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिलहाल, हाईकोर्ट से किसी भी तरह की राहत न मिलने से अब अंसारी पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उसकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है।
क्या है पूरा मामला
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जब स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया तो इसी दौरान सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट हो रहे थे। ऐसी ही एक पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा था कि सीटिंग सांसद का टिकट कटा, तीन बार चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी को टिकट मिला। इसी पोस्ट पर इमरान अंसारी नाम के युवक ने स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी की। अंसारी ने अपने कमेंट में स्मृति ईरानी के संबंध में न सिर्फ सिर्फ आपत्तिजनक चीजें लिखी, बल्कि अभद्र पोस्ट कर बहस शुरू कर दी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता विनोद ठइेर ने अंसारी के विरूद्ध देवरिया के खुखुदूं थाने में आईटी एक्ट की धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया।
गिरफ्तारी का प्रयास कर रही पुलिस
मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव बना तो युवक की गिरफ्तारी के लिये दबिश दी गई, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया और अपने बचाव के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा था। जहां याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने व मुकदमा रद्द करने की मांग की गई। सफाई के तौर पर अंसारी की ओर से कहा गया कि उसने खुद कोई पोस्ट नहीं की थी, बल्कि विवादित पोस्ट आनंद गौतम नाम के व्यक्ति ने की है। हालांकि, मामले में न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने सुनवाई की तो याचिका को खारिज करते हुए मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
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