श्मशान घाट की जमीन अपने नाम कराने पर साक्षी महाराज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

allahabad news (इलाहाबाद)। भाजपा के फायर ब्रांड लीडर एवं उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के विरुद्ध एमपी-एमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने यह वारंट शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने के मामले में जारी किया है। यह मामला धोखाधड़ी वाली धाराओं में दर्ज हुआ था, ऐसे में साक्षी महाराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

arresting warrant By MP-MLA special court against unnao bjp mp sakshi maharaj

बता दें कि साक्षी अपने इस केस की सुनवाई के लिए इलाहाबाद की स्पेशल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। उन पर आरोप हैं कि श्मशान घाट की जमीन अपने नाम करा ली है। इसी मामले में अब उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। मुकदमे पर सुनवाई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।

यह है पूरा मामला
कोर्ट में आई पत्रावली के अनुसार 2012 में साक्षी महाराज समेत चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोप था कि साक्षी महाराज ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए श्मशान घाट की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम बैनामा करा लिया है। उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने कूट रचनाओं के माध्यम से फर्जी अभिलेख भी बनाए थे, जिसके आधार पर बैनामा किया गया है। इसी मामले में उत्तर प्रदेश के एटा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी की और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। स्पेशल कोर्ट बनने के बाद इस मामले को प्रयागराज ट्रांसफर किया गया। जहां पर सुनवाई के दौरान साक्षी महाराज को समन जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए। जिस पर स्पेशल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साक्षी महाराज के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है और अगली सुनवाई पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने को कहा है।

विवादों में रहे हैं साक्षी
साक्षी महाराज वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हैं, मगर वह विवादित बयान बहुत देते हैं। बिना सिर पैर के बयान देने के चलते उनकी सियासत में किरकरी भी बहुत होती है। मौजूदा समय में वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद हैं। संभावना है कि मीडिया में सुर्खियां बनते ही राजनीतिक दल धोखाधड़ी के इस मामले पर साक्षी का घेराव करेंगे।

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