नरेंद्र गिरि केस: आनंद गिरि सहित तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
प्रयागराज, 05 अक्टूबर: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरि की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मामले में आरोपी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। बता दें, मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट में आरोपियों को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि, आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग से आनंद गिरि और आद्या तिवारी की पेशी नहीं हो सकी। कोर्ट में सीबीआई के अधिकारी और आनंद गिरि के वकील मौजूद रहे।

14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
सीजेएम कोर्ट में आधे घंटे हुई बहस के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। अब 18 अक्टूबर को आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की पेशी होगी। सीबीआई ने 4 अक्टूबर को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद गिरि को नैनी सेंट्रल जेल में भेजा था। आनंद गिरि के वकील विजय द्विवेदी ने सीजेएम कोर्ट में उनका पक्ष रखा।
नरेद्र गिरि के उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर गिरि का हुआ पट्टकाभिषेक
इधर, नरेद्र गिरि के उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर गिरि का पट्टकाभिषेक कर दिया गया। बता दें, बलवीर निरंजनी अखाड़े के उप महंत के रूप में अब तक हरिद्वार स्थित विल्केश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मंगलवार को षोडशी पूजा के बाद दिन के 12 बजे से बाघंबरी गद्दी मठ में नए महंत के रूप में बलवीर गिरि का पट्टकाभिषेक किया गया। बता दें, 20 सितंबर की शाम महंत नरेंद्र गिरी का मठ के गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे पर लटका मिला था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने हरिद्वार से शिष्य आनंद गिरि गिरफ्तार किया। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईटी जांच के आदेश दिए। सीओ अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में 18 सदस्यीय एसआईटी ने जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद आरोपी आद्या तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया। 22 सितंबर को आनंद गिरि और पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी जेल भेजा गया।












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