बीएचयू के लापता छात्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के SSP को लगाई फटकार, CBI का सामना करने की दी चेतावनी

प्रयागराज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के पुलिस हिरासत से लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने वाराणसी के एसएसपी को 22 सितंबर तक लापता छात्र का पता लगाकर सामने लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसएसपी को यह भी चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई पर वो छात्र का पता लगाकर जानकारी नहीं दे पाएंगे तो सीबीआई का सामना करने के लिये तैयार रहें। बता दें, मध्य प्रदेश का रहने वाला शिव कुमार त्रिवेदी बीएचयू का छात्र है, जो 12 फरवरी 2020 से लापता है। तमाम कोशिश करने के बावजूद जब छात्र का पता नहीं चला तो परिजन हाइकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं।

allahabad high court strict on bhu missing student shiv kumar

...तो मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक छात्र सामने नहीं आय़ा तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में वाराणसी के एसएसपी हलफनामे के साथ खुद पेश हुए थे, लेकिन कोर्ट उनके हलफनामे में दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं थी और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है। मामले की सुनवाई जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच में हुई थी।

12 फरवरी 2020 से लापता है छात्र शिव कुमार

बता दें, मध्य प्रदेश का रहने वाला शिव कुमार त्रिवेदी बीएचयू का छात्र है, जो 12 फरवरी 2020 से लापता है। तमाम कोशिश करने के बावजूद जब छात्र का पता नहीं चला तो परिजन हाइकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं, जहां पर गुरुवार को सनवाई के दौरान इलाहाबाद हाइकोर्ट ने वाराणसी के एसएसपी को कड़ी फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई पर लापता छात्र को पेश करने या फिर सीबीआई जांच का सामना करने की चेतावनी दी है।

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