योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत, कोर्ट ने 20 साल पुराना हत्या का केस किया खारिज

प्रयागराज। प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी है। 20 साल पुराने पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी अब इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। बता दें कि इससे पहले भी इस मामले में सीबीसीआईडी ने सीएम योगी को राहत दी थी। इसी मामले को वापस प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट में ले आया गया था, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया और केस को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था और मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें इस केस में पूर्व में सीजेएम कोर्ट के फैसले को सही माना गया है और मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मुकदमे पर सुनवाई स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी कर रहे थे।

20-year-old Murder case against Yogi Adityanath dismissed by MP-MLA court

क्या है मामला
सीएम योगी से जुड़े दोनों मामले उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़े हैं और तत्कालीन समय में सीएम योगी गोरखपुर के सांसद व फायरब्रांड हिंदू नेता के रूप में चर्चा में रहा करते थे। इसमे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें वादी समाजवादी पार्टी के नेता तलत अजीज ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ का काफिला समर्थकों के साथ वहां पहुंचा और उन्होंने पार्टी की की मीटिंग के दौरान गोली चलाई। गोली से उनके गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। इस मामले में 10 फरवरी 1999 को महाराजगंज के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि इसी मामले में क्रास केस भी लिखा गया था और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि जब उनका काफिला उधर से गुजर रहा था तो विशेष समुदाय के लोगों ने उनके व उनके समर्थकों पर हत्या के उद्देश्य से ईंट व पत्थर फेंक। वाहनों में तोडफ़ोड़ कर फायरिंग की थी। इस दोनों मामले की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी और मुकदमे की सुनवाई महराजगंज में पूरी भी हो गयी थी। बाद में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गयी थी।

दोनों पक्षों ने दाखिल की निगरानी याचिका
महाराजगंज सीजेएम कोर्ट में जब इस मुकदमे पर सुनवाई पूरी हुई तो इस मामले को सीजेएम कोर्ट ने 13 मार्च 2018 को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस मामले को तलत अजीज हाईकोर्ट लेकर पहुंचे थे। हालांकि वहां से राहत न मिलने पर इस मामले को लेकर वह स्पेशल कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे और महाराजगंज सीजेएम कोर्ट के फैसले को उन्होंने निगरानी याचिका में चुनौती दी है। वहीं, इसी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी निगरानी याचिका में सीजीएम के फैसले को चुनौती दी गयी है। इसी प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और केस को खारिज कर दिया है।

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