Aligarh: 70 वर्षीय महिला को पति ने दिया ट्रिपल तलाक, कांग्रेसी बेटी ने भी कर दी बेरहमी से पिटाई
Triple Talaq To 70 Year Old Woman: एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया है। उनकी बड़ी पुत्री रूही खान कांग्रेस पार्टी की नेत्री है जिसके द्वारा पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसमे थाना क्वार्सी क्षेत्र अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी में रहने वाली एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया है। महिला का आरोप है कि उनके द्वारा पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस कार्रवाई न होने से परेशान 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंच कर एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है।

पति ने दिया तीन तलाक, बेटी ने की पिटाई
दरअसल, पीड़ित महिला जाहिदा पत्नी मुशीफ़ अली ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 जनवरी को पीड़िता की किसी बात पर उनके पति से कहासुनी हो गई। जिसके बाद पीड़िता को उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया। पीड़िता का कहना है कि उनकी बड़ी पुत्री रूही खान कांग्रेस पार्टी की नेत्री है जिसके द्वारा पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उनकी बेटी नेत्री होने के चलते कोई कार्रवाई नही होने दे रही हैं। वही पुलिस कार्रवाई न होने से परेशान पीड़िता आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है।

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पति से 20 वर्षों से अलग रह रही है पीड़िता
जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि इस महिला का संपत्ति का विवाद चल रहा है और महिला अपने पति से 20 वर्षों से अलग रह रही है। पीड़िता के साथ उसकी बेटी द्वारा मारपीट भी की गई है। पीड़िता ने पुलिस को ट्रिपल तलाक व मारपीट की शिकायत दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्या कहता है कानून
पहले तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता था। लेकिन अब यह गैरकानूनी है। तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।












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