हरियाणा के कांग्रेसी नेता सुरजेवाला को एडीसी बैंक मानहानि मुकदमे में अहमदाबाद से मिली जमानत

अहमदाबाद. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को एडीसी बैंक मानहानि मुकदमे के मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुरजेवाला ने खुद को निर्दोष बताया था। वहीं, गुजरात कांग्रेस प्रवक्‍ता मनीष दोषी ने उनकी जमानत कराई। कोर्ट ने उन्हें 15000 रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मुकदमे की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2020 को होगी।

randeep surjewala

दो बार समन जारी होने के बावजूद नहीं हुए हाजिर
सुरजेवाला के खिलाफ अक्‍टूबर, 2019 में सुरजेवाला के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया था। एडीसी बैंक की ओर से उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि, भाजपा अध्‍यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशक हैं।

कांग्रेस में सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक हैं। वह हरियाणा में पार्टी के अगुआ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हजार व पांच सौ रुपये के नोट की नोटबंदी के बाद तत्‍कालीन कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के साथ उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी। उसी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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