हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के लिए तीन हफ्ते में दूसरी बार अदालत से गैरजमानती वारंट जारी
अहमदाबाद. गुजरात में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ तीन हफ्ते में दूसरी बार गैरजमानती वारंट जारी हुआ है। उनकी दलीलें धरी रह गईं, अब उन्हें कभी भी जेल ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने यह आदेश वर्ष 2015 के देशद्रोह मामले में दिया, क्योंकि हार्दिक अब तक हाजिर नहीं हुए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजी गणात्रा ने हार्दिक के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए उनके खिलाफ बीते 20 दिनों में दूसरी बार शुक्रवार को कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

18 जनवरी को ही गिरफ्तार हुए थे हार्दिक
बता दें कि, हार्दिक पटेल को जज गणात्रा की ओर से जारी वारंट पर ही 18 जनवरी को ही गिरफ्तार किया गया था। कई दिन बाद उन्हें बेल मिली और फिर दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। उसके दो दिन बाद फिर छूटे। अब तक बीते 20 दिनों में दूसरी बार कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हो चुका है।

अदालत ने इस शर्त पर दी थी जमानत
हार्दिक को अदालत ने 22 जनवरी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह अदालत की कार्यवाही में मदद करेंगे और पेशी के दौरान हाजिर रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा था कि हार्दिक तब तक स्थगन का अनुरोध नहीं करेंगे, जब तक कोई वाजिब कारण नहीं हो।

इसलिए फिर जारी हुआ वारंट
बीते दिनों अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि पटेल कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हाजिर नहीं होकर अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिसके देखते हुए फिर गिरफ्तारी करने का गैरजमानती वारंट जारी कर दिया गया।












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