गुजरात में 'निर्भया' कांड: युवती को अगवाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया, फिर हत्या कर पेड़ पर लटकाया

गांधीनगर. एक ओर जहां दिल्ली में 2012 के '​निर्भया' दुष्कर्म-हत्याकांड के दोषियों को फांसी होने वाली है, वहीं गुजरात में भी कुछ ऐसा ही क्रूर-कांड हुआ है। यहां 4 लोगों ने एक युवती को अगवा किया। फिर, सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे बेरहमी से मार डाला। उसकी लाश को पेड़ पर लटकाकर भाग गए, ताकि घटना आत्महत्या जैसी लगे। घटना के बार में पता चलने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।

गुजरात में दिल्ली के 'निर्भया' जैसा दुष्कर्म कांड

गुजरात में दिल्ली के 'निर्भया' जैसा दुष्कर्म कांड

मृतका की लाश का अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ युव​ती को अगवा करने, गैंगरेप करने एवं फिर हत्या करने का केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को धर-दबोचा जाएगा। युवती की उम्र करीब 19 साल बताई गई है।

31 दिसंबर को लापता हुई थी दलित युवती

31 दिसंबर को लापता हुई थी दलित युवती

वह युवती 31 दिसंबर को लापता हुई थी। उसके बाद बीते रविवार को उसकी लाश बरामद मिली। 5 जनवरी को उसकी लाश को पेड़ पर लटके पाया गया था। उसके परिजनों ने कहा था कि बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे किसी ने मारा है। परिजनों ने लाश को लेने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद लाश का पोस्टमॉर्टम किए जाने के बाद पुलिसिया जांच शुरू हुई। पुलिस ने मंगलवार को चार आरोपियों विमल भरवाड, दर्शन भरवाड, सतीश भरवाड और जिगर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद परिवार, मृतका की लाश लेने के लिए सहमत हुआ। वह लाश अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखी गई थी।

पुलिस ने घटना को पहले कर ​दिया था ​अनसुना

पुलिस ने घटना को पहले कर ​दिया था ​अनसुना

शिकायत के अनुसार, जब युवती लापता हुई तो परिजनों ने 3 जनवरी को पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इनकार कर दिया था। स्थानीय पुलिस निरीक्षक एनएल रबारी ने परिवार से कहा था कि लड़की सुरक्षित थी और उसी समुदाय के एक लड़के के साथ रहती थी और दोनों ने शादी कर ली थी। इसलिए किसी भी मामले को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी।

सैकड़ों दलितों ने प्रदर्शन किया तब ​एफआईआर हुई

सैकड़ों दलितों ने प्रदर्शन किया तब ​एफआईआर हुई

हालांकि, बाद में स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने सैकड़ों दलितों ने प्रदर्शन किया तो भारतीय दंड संहिता औरअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानोंऔर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बारे में गांधीनगर रेंज के महा निरीक्षक मयंकसिंह चावड़ा का कहना है कि हमने मृतका के परिवार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। हमारी जांच चल रही है।

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