कोरोना: पाबंदी के बावजूद क्वारंटाइन से बाहर निकला मरीज, गुजरात में दर्ज हुआ पहला केस

अहमदाबाद. राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत विदेश से लौटे व्यक्तियों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाता है। जहां से बाहर जाना कानूनन अपराध माना जाता है। 14 मार्च को सिंगापुर से लौटे ऐसे ही एक संदिग्ध शख्स को क्वारंटाइन में रहने की सूचना दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके वह अपने घर से बाहर निकलकर घूमा। उसके खिलाफ पुलिस ने ​केस दर्ज कर लिया है।

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईस्ट जोन डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरविंद खराड़ी द्वारा ओढव थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। जिसमें पुलिस ने सरकारी आदेश की अवहेलना के तहत IPC की धारा 270, 188 और धी एपेडमीक डिसीस एक्ट- 1987 की धारा 3 के तहत गुनाह दर्ज किया। उन्होंने कहा कि, ऐसे कठिन समय में संदिग्ध व्यक्ति के बाहर आने के कारण बीमारी फैलने का बड़ा खतरा है। इसी कारण मामले की अहमियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

Coronavirus: FIR in Gujarat on a patient who got out of quarantine

उल्लेखनीय है कि, कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है और गुरुवार रात तक जो पॉजिटिव केस की संख्या सिर्फ 2 थी, वह शुक्रवार रात तक 7 पर पहुंच गई। जिसमें अहमदाबाद में सबसे ज्यादा तीन, वडोदरा में दो और सूरत तथा राजकोट में एक-एक मामला शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक, कोरोना वायरस की जांच के लिए कुल 189 सैंपल लिए गए थे। जिसमें 7 पॉजिटिव, 148 नेगेटिव आए। जबकि शेष 34 रिपोर्ट आना अभी बाकी है।

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