चौटाला को फिर से जाना होगा जेल, जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज
नयी दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी ओम प्रकाश चौटाला की जमानत बढञाने की याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चौटाला की जमानत बढ़ाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी चौटाला को इलाज के लिए 6 हफ्ते की बेल मिली थी। उनके जमानत की मियाद 17 सितंबर को पूरी हो रही है, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
जिसके बाद चौटाला ने कोर्ट ने इसकी मियाद बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उन की ये याचिका खारिज कर दी। इलाज के आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अब और अस्पताल में भर्ती रहने की जरुरत नहीं है।
कोर्ट ने 78 साल के चौटाला की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए उनकी जमानत की मियाद बढ़ाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि चौटाला को अस्पताल में अब और भर्ती रहने की जररत नहीं है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के पीछे कोई आधार नहीं दिखता। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चौटाला अब पूरी तरह ठीक है।
वो बिना स्वास्थ्य लाभ और फिजियोथेरेपी अस्पताल के भी स्थिर है और उन्हें अब अस्पताल में भर्ती किये जाने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला और 53 अन्य जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती घोटाले में अलग अलग समय के लिए जेल में सजा काट रहे हैं।