अंडरवर्ल्‍ड डॉन अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट का झटका, भारत में ही चलेगा मुकदमा

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। पुर्तगाल से प्रत्‍यर्पण कर भारत लाये गये डॉन अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के उस याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें उसने पुर्तगाल की अदालत के निर्णय के आधार पर अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को निरस्‍त करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अबू सलेम का प्रत्‍यर्पण वैध है और उसपर भारत में ही मुकदमा चलेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सलेम पर सुनवाई से रोक हटा लीह है और सीबीआई को कहा है कि वो सलेम पर से फांसी वाली धाराएं हटा ले।

उल्‍लेखनीय है कि पुर्तगाल से अबू सलेम का भारत में प्रत्‍यार्पण इसी शर्त पर हुआ था कि उसे फांसी की सजा ना दी जाये। सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से वादा किया था कि उसे दोषी पाए जाने पर भी न तो फांसी की सजा दी जाएगी और न ही 25 साल से अधिक जेल में रखा जाएगा। 45 वर्षीय अबू सलेम मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है और उसपर पिछले हफ्ते ही जेल में जानलेवा हमला किया गया था।

Gangster Abu Salem

अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा था कि पुर्तगाल की अदालत में दिए गए आश्वासन के प्रति भारत सरकार प्रतिबद्ध है। उसने सुप्रीम कोर्ट से सलेम के खिलाफ निचली अदालत में लगे अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की अनुमति मांगी है। गत 31 जनवरी को टाडा अदालत द्वारा सुनवाई निरस्त करने की याचिका खारिज हो जाने के बाद सलेम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश पर फिलहाल टाडा अदालत में सुनवाई पर रोक लगी हुई है।

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