अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को देना होगा जबाव

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोएडा की निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर केंद्र और यूपी सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए 7 दिनों के भीतर जबाव मांगा है।

लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई ने दौरान कहा कि सरकार अपने जवाब में यह स्पष्ट करे कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद से अधिकारियों ने नोएडा में अवैध खनन रोकने के बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए? कितने डंपर सीज किए गए और कितनी एफआईआर दर्ज की गईं?

durga shakti nagpal

इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के कामों की तारिफ करते हुए कहा कि महिला अधिकारी ने नोएडा में चल रहे अवैध खनन को निडरता से रोकने का प्रयास किया। कोर्ट ने माना कि इसी के कारण उसे निलंबित किया गया।

गौरतलब है कि यूपी सरकार ने नोएडा के एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को अपने पद से निलंबित कर दिया। निंलबन के जो कारण सरकार की ओर से बताए गए उस कारण की वजह से यूपी सरकार अपनी ही चाल में फंस गई। वहीं दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर सपा नेता नरेन्द्र भाटी के एक विडियो ने अखिलेश सरकार की और फजीहत कर दी। विडियो में भाटी ने कहा कि उन्होंने अखिलेश और मुलायम से कह कर 41 मिनट के भीतर दुर्गा शक्ति को निलंबित करवा दिया।

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