इशरत जहां इनकाउंटर केस: पांडेय को राहत कोई राहत नहीं

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां इनकाउंटर मामले में गुजरात के एडिशनल डायरेक्‍टर जनरल आफ पुलिस पी पी पांडेय की अर्जी को खारिज कर दिया है। गौरतलब है‍ कि पांडेय इनकाउंट को लेकर आरोपी हैं। जिसके कारण उनके खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस वारंट को खारिज किये जाने के लिए उन्‍होने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को संज्ञान में लेकर कहा कि यह वारंट अहमदाबाद कोर्ट ने जारी किया जो कि निचली अदालत है। इसे खारिज किये जाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए।

Supreme Court

अत: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाईकोर्ट जाये। ऐसे में वारंट पर कोई फैसला आने के लिए पांडेय को और इंतजार करना पड़ता है।

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