आंतकियों की रिहाई पर कोर्ट ने लगाई अखिलेश को फटकार

akhilesh yadav
लखनऊ। 2007 फैजाबाद, बनारस और लखनऊ कोर्ट में हुए धमाकों में पकड़े गए संदिग्ध आंतकियों के रिहाई के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही यूपी सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बाराबंकी कोर्ट ने कोर्ट ब्‍लास्‍ट के आरोपी तारिक कासमी और खालिद के ऊपर से मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया।

कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इन पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए केस वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। न्‍यायालय में ट्रायल के बाद अगर ये निर्दोष हैं तो बरी होंगे। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां ने कहा है कि यूपी सरकार मामले में ऊपरी अदालत में अपील करेगी। उन्‍होंने कहा कि बेगुनाहों को न्‍याय दिलाना सरकार की जिम्‍मेदारी है।

दरअसल प्रदेश के प्रमुख सचिव न्‍याय विभाग की तरफ से बाराबंकी डीएम को एक पत्र भेजकर ये कहा गया था तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद के खिलाफ मामला न्‍याय के हिसाब उचित नहीं होगा, इसलिए ​इसे वापस लेने की अपील कोर्ट में की जाए। तारिक और खालिद पर बाराबंकी में शस्‍त्र अधिनियम, विस्‍फोटक अधिनियम के मामले चल रहे हैं। 2007 के धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने देश के अलग-अलग हिस्से से तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, आफताब आलम, मो. अख्तर और सज्जादुर्रहमान वानी को गिरफ्तार किया।

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